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पंचाइत कर गोइठ का 18वां संस्करण आयोजित, उपायुक्त ने किसानों और समाज से जुड़े अहम मुद्दों पर दी जानकारी

By Team Lohardaga live

Administrative
पंचायत कर गोइठ कार्यक्रम में शामिल उपायुक्त व अन्य अधिकारी

फसल बीमा निबंधन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, धान अधिप्राप्ति केंद्रों पर ही बेचें उपज : उपायुक्त डॉ. ताराचंद

लोहरदगा। जिले के उपायुक्त डॉ. ताराचंद की अध्यक्षता में बुधवार को पंचाइत कर गोइठ का 18वां संस्करण निंगनी पंचायत भवन में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से उपायुक्त ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा जिले के सभी मुखियाजनों एवं जनप्रतिनिधियों को संबोधित किया। जिला प्रशासन की ओर से किसी पंचायत के माध्यम से पहली बार इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें ग्रामीणों की उत्साहपूर्ण भागीदारी देखी गई।

उपायुक्त ने किसानों से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत रबी फसलों का बीमा कराने की अपील की। उन्होंने बताया कि जिन किसानों ने आलू, चना, सरसों एवं गेहूं की बुआई की है, वे अनिवार्य रूप से फसल बीमा कराएं। इसके लिए निबंधन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 निर्धारित है। केसीसी ऋणधारी किसान संबंधित बैंक से संपर्क करें, जबकि अन्य किसान नजदीकी प्रज्ञा केंद्र से मात्र एक रुपये की टोकन राशि देकर बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं। प्राकृतिक आपदा से नुकसान की स्थिति में 72 घंटे के भीतर 14447 पर कॉल कर बीमा कंपनी को सूचना देना अनिवार्य होगा।

उपायुक्त ने धान अधिप्राप्ति को लेकर जानकारी देते हुए कहा कि राज्य सरकार ने इस वर्ष धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2450 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है, जो बाजार मूल्य से अधिक है। उन्होंने किसानों से बिचौलियों को कम कीमत पर धान न बेचने की अपील करते हुए कहा कि जिले में 21 लैंप्स और 4 एफपीओ को धान अधिप्राप्ति केंद्र के रूप में चिन्हित किया गया है। किसान इन 25 केंद्रों पर ही अपना धान बेचें। धान की खरीद के बाद सत्यापन प्रक्रिया पूरी कर लगभग एक सप्ताह के भीतर पूरी राशि एकमुश्त किसानों के बैंक खाते में भेज दी जाएगी। इसके लिए ऑनलाइन, प्रज्ञा केंद्र, प्रखंड कार्यालय या जिला आपूर्ति कार्यालय में निबंधन कराया जा सकता है।

बाल विवाह और सामाजिक कुरीतियों पर कड़ा रुख अपनाते हुए उपायुक्त ने कहा कि जिले को बाल विवाह मुक्त बनाने का लक्ष्य है। यदि कोई व्यक्ति बालिग होने से पूर्व बच्चों की शादी कराता है तो उसके विरुद्ध बाल विवाह अधिनियम और पोक्सो एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह डायन प्रथा जैसी कुरीतियों के उन्मूलन के लिए भी पंचायत स्तर पर जागरूकता और सख्ती जरूरी है। किसी भी पंचायत में डायन-बिसाही का मामला सामने आने पर दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।

उपायुक्त ने बताया कि जिले के कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों में नामांकन प्रक्रिया आगामी जनवरी माह से शुरू होगी। छठी कक्षा में नामांकन के लिए इच्छुक बालिकाएं आवेदन कर सकती हैं, जिसमें विधवा एवं परित्यक्ता महिलाओं की बच्चियों को प्राथमिकता दी जाएगी।

शिक्षा के महत्व पर जोर देते हुए उपायुक्त ने कहा कि शिक्षा के बिना बेहतर भविष्य की कल्पना संभव नहीं है। बच्चों को पढ़ाई में सहयोग करें और उन्हें अन्य कार्यों में न लगाएं। पंचायत ज्ञान केंद्रों का अधिक से अधिक उपयोग कर बच्चों को अध्ययन के लिए प्रेरित करें।

शीतलहर को देखते हुए उपायुक्त ने बच्चों और वृद्धजनों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि अत्यधिक ठंड में बच्चों और बुजुर्गों को धूप निकलने के बाद ही घर से बाहर निकलने दें तथा ठंडा पानी पीने से बचें। सभी निजी विद्यालयों को सुबह 9 बजे के बाद ही संचालन का निर्देश दिया गया है।

कार्यक्रम में अपर समाहर्ता जितेंद्र मुंडा, आईटीडीए परियोजना निदेशक सुषमा नीलम सोरेंग, किस्को एसडीपीओ वेदांत शंकर, जिला पंचायत राज पदाधिकारी अंजना दास सहित अन्य जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित थे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी प्रखंड एवं अंचल स्तरीय पदाधिकारी जुड़े, जबकि पंचायत भवन में बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।