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5 अगस्त को सभी मतदान केंद्रों पर प्रारूप मतदाता सूची का होगा प्रकाशन, 4 सितंबर तक दावा-आपत्ति का मौका

By Team orange hindi

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5 अगस्त को सभी मतदान केंद्रों पर प्रारूप मतदाता सूची का होगा प्रकाशन, 4 सितंबर तक दावा-आपत्ति का मौका
5 अगस्त को सभी मतदान केंद्रों पर प्रारूप मतदाता सूची का होगा प्रकाशन, 4 सितंबर तक दावा-आपत्ति का मौका

लोहरदगा। विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत 5 अगस्त को लोहरदगा जिले के 72-लोहरदगा विधानसभा क्षेत्र के सभी 393 मतदान केंद्रों पर प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। इसके साथ ही एएसडीडीएफ (Absent, Shifted, Dead, Duplicate एवं Foreign) सूची भी प्रकाशित की जाएगी। इस संबंध में मंगलवार को नगर भवन, लोहरदगा में सभी बीएलओ पर्यवेक्षकों एवं बीएलओ को दावा-आपत्ति, नोटिस एवं सत्यापन प्रक्रिया से संबंधित एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपायुक्त-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी संदीप कुमार मीना ने कहा कि मतदाता अपने संबंधित मतदान केंद्र पर जाकर प्रारूप मतदाता सूची का अवलोकन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि प्रारूप मतदाता सूची में उन्हीं मतदाताओं के नाम शामिल होंगे, जिन्होंने अपना हस्ताक्षरित एन्यूमरेशन फॉर्म बीएलओ के पास जमा कराया है। वहीं अनुपस्थित, अन्यत्र स्थानांतरित, मृत, एक से अधिक मतदान केंद्रों पर दर्ज अथवा विदेश में स्थायी रूप से निवास करने वाले मतदाताओं के नाम एएसडीडीएफ सूची में अंकित किए जाएंगे। उपायुक्त ने सभी बीएलओ को पूरी जिम्मेदारी और पारदर्शिता के साथ कार्य करने तथा बीएलओ पर्यवेक्षकों को अपने अधीनस्थ बीएलओ के कार्यों की सतत निगरानी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि एसआईआर के आगामी चरण अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।

5 अगस्त से 4 सितंबर तक दावा-आपत्ति का चरण चलेगा। इस दौरान जिन मतदाताओं का नाम अनमैप्ड सूची में है अथवा नाम में किसी प्रकार की विसंगति है, उन्हें ईआरओ की ओर से नोटिस जारी किया जाएगा। बीएलओ संबंधित मतदाताओं के घर जाकर निर्धारित दस्तावेज प्राप्त करेंगे। इसके अलावा 8 एवं 9 अगस्त तथा 22 एवं 23 अगस्त को सभी मतदान केंद्रों पर विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिसके माध्यम से नागरिकों को दावा-आपत्ति दर्ज कराने के लिए प्रेरित किया जाएगा। 15 अगस्त को ग्राम सभाओं में भी इस संबंध में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वहीं 25 अगस्त से 4 सितंबर तक घर-घर जाकर मतदाता सूची का सत्यापन किया जाएगा। नोटिस एवं सत्यापन की अवधि 5 अगस्त से 3 अक्टूबर तक निर्धारित है, जबकि दावा-आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया भी इसी अवधि में पूरी की जाएगी।

नए मतदाताओं को भी मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने का अवसर मिलेगा। 5 अगस्त को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नए मतदाताओं को जोड़ने के उद्देश्य से #NewVoters अभियान चलाया जाएगा। जिन भारतीय नागरिकों की आयु 1 अक्टूबर 2026 को 18 वर्ष पूरी हो रही है, वे फॉर्म-6 एवं घोषणा-पत्र भरकर संबंधित बीएलओ के पास जमा कर मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। ऐसे पात्र नागरिक, जो पूर्व में एन्यूमरेशन फॉर्म जमा नहीं कर सके थे, वे भी फॉर्म-6 एवं घोषणा-पत्र के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। इसके अलावा झारखंड के ऐसे नागरिक, जिनका नाम अन्य राज्यों में संचालित एसआईआर प्रक्रिया में शामिल है और वे झारखंड में अपना नाम दर्ज कराना चाहते हैं, वे फॉर्म-8 के साथ घोषणा-पत्र भरकर संबंधित बीएलओ के पास जमा कर सकते हैं।

उपायुक्त ने बताया कि सभी निर्धारित प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद 7 अक्टूबर को जिले के सभी मतदान केंद्रों पर अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम में वरीय पदाधिकारी निर्वाचन-सह-परियोजना निदेशक, आईटीडीए सुषमा नीलम सोरेंग, उप निर्वाचन पदाधिकारी संजय कुमार, निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी-सह-अनुमंडल पदाधिकारी अमित कुमार, सभी सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, बीएलओ पर्यवेक्षक, सभी बीएलओ तथा निर्वाचन कार्यालय के पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित रहे।

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