10 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों के लिए ईएसआई पंजीकरण अनिवार्य
By Team Lohardaga live

लोहरदगा चैंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों संग ईएसआई अधिकारियों की बैठक, व्यापारियों को किया गया जागरूक
लोहरदगा। दस या उससे अधिक कर्मचारियों वाले सभी प्रतिष्ठानों में तथा ₹21,000 तक वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआई) में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। वहीं, ऐसे संस्थान या उद्योग जहां कर्मचारियों को कार्य के दौरान अधिक खतरा रहता है या बीमारियों की संभावना अधिक होती है, वहां मात्र एक कर्मचारी होने पर भी ईएसआई पंजीकरण आवश्यक होगा।
यह जानकारी कर्मचारी राज्य बीमा निगम, क्षेत्रीय कार्यालय रांची के डिप्टी डायरेक्टर शुभाशीष मिश्रा और सामाजिक सुरक्षा पदाधिकारी रंजीत कुमार ने लोहरदगा चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष रितेश कुमार, उपाध्यक्ष पंकज कुमार जयसवाल तथा कार्यकारिणी सदस्य राजेश महतो के साथ रितेश कुमार के आवास पर हुई बैठक के दौरान दी।
बैठक में अधिकारियों ने बताया कि जिस भी प्रतिष्ठान में 10 या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं और इनमें से किसी भी कर्मचारी का वेतन ₹21,000 तक है, तो उस प्रतिष्ठान का ईएसआई में पंजीकरण कराना कानूनन आवश्यक है। इसके साथ ही ₹21,000 तक वेतन पाने वाले कर्मचारियों का उनके परिवार के पूर्ण विवरण के साथ पंजीकरण भी अनिवार्य है।
उन्होंने बताया कि ईएसआई का पंजीकरण पूरी तरह ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से किया जा सकता है, जिसके लिए सार्वजनिक पोर्टल उपलब्ध है। इसमें कंप्यूटर के माध्यम से सभी जरूरी जानकारियां भरकर आसानी से पंजीकरण किया जा सकता है।
अधिकारियों ने आगे बताया कि प्रत्येक माह कर्मचारी के वेतन का कुल 4 प्रतिशत ईएसआई खाते में जमा किया जाता है। इसमें से 0.75 प्रतिशत राशि कर्मचारी के वेतन से कटती है, जबकि शेष 3.25 प्रतिशत राशि नियोक्ता द्वारा जमा की जाती है। इसके बदले कर्मचारियों को और उनके पूरे परिवार जिनमें माता, पिता, पत्नी और बच्चों को सरकार की ओर से मुफ्त इलाज और दवा की सुविधा मिलती है। इसके अलावा बीमारी के दौरान नौकरी से अनुपस्थित रहने पर उस अवधि का वेतन भी दिया जाता है। सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन की सुविधा भी प्रदान की जाती है। वहीं, कर्मचारियों के बच्चों को मेडिकल सहित उच्च पेशेवर शिक्षा के लिए होने वाले खर्च का भी वहन सरकार करती है।
बैठक के दौरान ईएसआई अधिकारियों ने चैंबर अध्यक्ष रितेश कुमार से अनुरोध किया कि वे व्यापारियों के बीच ईएसआई से मिलने वाले लाभों की जानकारी दें और अधिक से अधिक प्रतिष्ठानों का पंजीकरण कराने के लिए जागरूक करें।
अधिकारियों ने यह भी बताया कि केंद्र सरकार के निर्देश पर निगम द्वारा वर्ष 2025 के लिए एक विशेष स्प्री योजना लागू की गई है, जिसके तहत अभी पंजीकरण कराने पर प्रतिष्ठान के पुराने रिकॉर्ड की जांच नहीं की जाएगी और केवल वर्तमान स्थिति का ही आकलन किया जाएगा। लेकिन दिसंबर 2025 के बाद पंजीकरण कराने पर पिछले वर्षों के रिकॉर्ड की भी जांच की जाएगी, जिसमें जुर्माना और दंड का भी प्रावधान है।
