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खाद्य सुरक्षा विभाग ने “ORS” नाम वाले पेय पदार्थों के विक्रय पर लगाई रोक

By Teem Lohardaga live

Administrative
जांच करते अधिकारी

लोहरदगा। खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) के दिनांक 14 अक्टूबर 2025 से प्रभावी आदेश के अनुसार अब किसी भी फूड लाइसेंस प्राप्त पेय पदार्थ के ट्रेडमार्क या ब्रांड नाम में “ओआरएस” शब्द (चाहे वह उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में हो) का उपयोग भ्रामक माना गया है। इस कारण ऐसे सभी पेय पदार्थों के निर्माण, भंडारण, वितरण एवं विक्रय पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है।

प्रतिबंधित उत्पादों में वे सभी पेय पदार्थ शामिल हैं जिनके नाम में “ORS” शब्द प्रयुक्त है, जैसे ORSL, Glucon D Active-ORS, Rebalanz ORS आदि। यद्यपि इन उत्पादों पर “Not ORS” लिखा होता है, फिर भी यह उपभोक्ताओं को भ्रमित कर सकता है। इसलिए इन पर प्रतिबंध लागू रहेगा।

लोहरदगा जिले में उक्त आदेश के अनुपालन हेतु आज खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी श्री मोईन अख्तर ने लोहरदगा शहरी क्षेत्र स्थित विभिन्न दवा दुकानों एवं प्रतिष्ठानों जैसे मे० राजु मेडिकल स्टोर, मे० शिवम मेडिकल स्टोर, मे० गोपाल स्टोर, मे० रिया एजेंसी एवं मे० नित्या इंटरप्राइजेज का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कारोबारियों को आदेश की जानकारी दी गई तथा उन्हें स्पष्ट निर्देश दिया गया कि “ORS” शब्द वाले पेय पदार्थों का क्रय-विक्रय तत्काल प्रभाव से बंद करें।

सभी थोक एवं खुदरा विक्रेताओं को निर्देश दिया गया है कि यदि उनके पास ऐसे प्रतिबंधित उत्पाद उपलब्ध हैं, तो वे उन्हें शीघ्र ही संबंधित निर्माता कंपनी को वापस करें और उनका विपणन या विक्रय न करें।

जिला खाद्य सुरक्षा विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि भविष्य में निरीक्षण के दौरान यदि ऐसे प्रतिबंधित पेय पदार्थ पाए जाते हैं, तो संबंधित दुकानदारों के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम (FSS Act) की प्रासंगिक धाराओं के अंतर्गत कठोर कार्रवाई की जाएगी।