बिजली विवादों के निपटारे को लेकर विशेष लोक अदालत 29 नवंबर को
By Team Lohardaga live

लोहरदगा। झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, रांची के निर्देशानुसार आगामी 29 नवंबर को व्यवहार न्यायालय परिसर, लोहरदगा में बिजली से संबंधित मामलों के निपटारे के लिए विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस विशेष लोक अदालत की सफलता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शनिवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार राजकमल मिश्रा की अध्यक्षता में पीडीजे कार्यालय कक्ष में एक बैठक आयोजित हुई।
बैठक में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम-सह-स्पेशल कोर्ट इलेक्ट्रिसिटी एक्ट श्री स्वयंभू, डालसा सचिव राजेश कुमार तथा बिजली विभाग के असिस्टेंट एक्जीक्यूटिव इंजीनियर अज्जू कच्छप उपस्थित रहे।
बैठक के दौरान पीडीजे-सह-अध्यक्ष डालसा राजकमल मिश्रा ने निर्देश दिया कि बिजली से संबंधित लंबित मामलों का निपटारा आपसी समझौते के आधार पर शीघ्र किया जाए। उन्होंने कहा कि विशेष लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य जनता को त्वरित न्याय उपलब्ध कराना और आपसी सहमति से विवादों का समाधान करना है, जिससे मुकदमों का बोझ कम हो और आमजन को राहत मिल सके।
डालसा सचिव राजेश कुमार ने बताया कि इस विशेष लोक अदालत का उद्देश्य बिजली से जुड़े विवादों का समाधान करना तथा उपभोक्ताओं और सेवा प्रदाताओं के बीच सद्भाव और विश्वास को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि आयोजन के दौरान सुलह-समझौते और स्वैच्छिक समझौते पर विशेष जोर दिया जाएगा, ताकि दोनों पक्ष बिना लंबी मुकदमेबाजी के निष्पक्ष और वैध समाधान तक पहुंच सकें।
उन्होंने यह भी बताया कि वर्तमान में लोहरदगा में बिजली से संबंधित कुल 215 केस लंबित हैं। इच्छुक पक्षकार किसी भी कार्य दिवस में जिला विधिक सेवा प्राधिकार कार्यालय से इन मामलों के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
